Rotational reservations implemented in UP Panchayat Polls 2015
आगरालीक्स …………ग्राम प्रधान एवं पंचायत सदस्यों का आरक्षण फिर स्थगित होने के आसार है। जबकि शनिवार को जिला व क्षेत्र पंचायत का आरक्षण शासनादेश जारी होगा और आरक्षण की वर्ष 2010 में अपनाई गई रोटेशन प्रकिया ही लागू होगी।
शुक्रवार को पंचायत निदेशालय में दिन भर आरक्षण व्यवस्था को लेकर माथापच्ची जारी रही। देर शाम ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के लिए आरक्षण स्थगित करने का निर्णय लिया गया हालांकि इसका शासनादेश शनिवार को जारी होगा। जिला व क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों की आरक्षण सूची पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छह सितंबर तक चस्पा कर दी जाएगी और इसके बाद आपत्तियां आमंत्रित करके उनके निस्तारण का काम होगा।
अंतिम सूची प्रकाशन
पंचायती राज विभाग ने 11 अगस्त को शासनादेश जारी कर 31 अगस्त से दो सितंबर तक ग्राम प्रधान पद तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र एवं जिला पंचायत वार्ड आरक्षण सूची प्रकाशित होनी थी लेकिन उसको स्थगित कर छह सितंबर की तारीख तय की थी। तारीख बदलाव से आरक्षण की प्रक्रिया में परिर्वतन की अटकलों ने भी जोर पकड़ा था। आज उच्चस्तर पर विचार विमर्श के बाद ग्राम प्रधान व सदस्यों की आरक्षण प्रक्रिया स्थगित कर जिला व क्षेत्र पंचायतों के आरक्षण का कार्यक्रम यथावत रखने का फैसला लिया गया। अंतिम सूची 12 सितंबर को हो प्रकाशित होगी।
निर्वाचन कार्यक्रम
जिला व क्षेत्र पंचायत के वार्डों का आरक्षण कार्यक्रम नहीं बदले जाने से निर्वाचन प्रोग्राम में किसी प्रकार का बदलाव होने की संभावना नहीं रह गयी क्योंकि प्रथम चरण में क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है। उधर सूत्रों का कहना है आरक्षण की रोटेशन व्यवस्था को ही जारी रखने पर सहमति बन गयी है। वर्ष 2005 के मुताबिक आरक्षण व्यवस्था लागू कराने को लामबंदी कामयाब नहीं हो सकी।