आगरालीक्स…आगरा में अल्ट्रासाउंड सेंटर्स और स्वासथ्य संस्थानों की होगी आकस्मिक जांच. डीएम के सख्त आदेश—पीसीपीएनडीटी एक्ट का हो सख्ती से पालन
डीएम मनीष बंसल ने मंगलवार को पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर बैठक आयोजित की. इसमें उनहोंने कहा कि इस एक्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रिकॉर्ड का सही रखरखाव बेहद जरूरी है और इसमें किसी भी प्रकार की कमी दंडनीय है। बताया कि यह कानून कन्या भ्रूण हत्या और घटते लिंगानुपात को रोकने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम गर्भधारण से पहले या बाद में बच्चे के लिंग का निर्धारण (लिंग चयन) करने पर प्रतिबंध लगाता है। प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को नियंत्रित करता हैसभी अस्पताल संचालकों से पीसीपीएनडीटी अधिनियम-1994 का सख्ती से पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या जघन्य अपराध है। यदि किसी अस्पताल में कन्या भ्रूण हत्या की शिकायत मिलती है तो जांच में आरोप पुष्ट होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन व सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाने की बात कही। साथ ही अल्ट्रासाउंड केंद्रों और संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों की नियमित व आकस्मिक जांच बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
सीएमओ ने बताया कि पीसी-पीएनडीटी एक्ट केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि बेटियों के जीवन और उनके अधिकारों की रक्षा से जुड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में लगातार निरीक्षण किए जाएंगे और जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अन्तर्गत जिला सलाहाकार समिति की बैठक में पूर्व बैठक के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया, इसके साथ ही नये पंजीकरण हेतु प्राप्त 04 आवेदन पत्रों, नवीनीकरण हेतु प्राप्त 03 आवेदन पत्रों पर भी विचार विमर्श किया गया।
बैठक में जिलाधिकारी ने अन्य कार्यवाही परिर्वतन नियम-13, के अन्तर्गत डाक्टर हटाने (Inactive) हेतु प्राप्त 02 आवेदन पत्रों एवं अल्ट्रासाउण्ड चिकित्सक जोड़ने (Add) हेतु प्राप्त 06 आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श कर संबंधित को निर्देशित किया। साथ ही अन्य कार्यवाही परिर्वतन नियम-13, के अन्तर्गत अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र का पता परिवर्तन हेतु प्राप्त 04 आवेदन पत्र एवं स्वंय के अनुरोध पर केन्द्र पंजीकरण निरस्त हेतु प्राप्त 01 आवेदन एवं केन्द्र पर पंजीकृत मशीन को पंजीकृत केन्द्र पर विक्रय करने हेतु प्राप्त 01 आवेदन पर विचार विमर्श कर सम्बंधित को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने अल्ट्रासाउंड मशीन के क्रय -विक्रय करने पर मशीन का भौतिक निरीक्षण करने, पीसीपीएनडीटी एक्ट के परिवर्तन नियम-13 के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड केंद्र पर डॉक्टर के नए नाम जोड़ने या हटाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि नाम हटाने के बाद संबंधित अल्ट्रासाउंड मशीन पर किसी डॉक्टर की उपलब्धता है या नहीं, बैठक में बताया गया कि एक डॉक्टर किन्हीं दो केंद्रों पर स्वयं को पंजीकृत कर सकता है।बैठक में केन्द्र पर नई अल्ट्रासाउण्ड मशीन क्रय अपडेट हेतु प्राप्त 14 आवेदन पत्रों पर भी विचार विमर्श कर संबंधित को निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ प्रतिभा सिंह, सीएमओ अरुण कुमार श्रीवास्तव, डीजीसी क्राइम राधा कृष्ण गुप्ता, डॉ हरि सिंह गौर, डिप्टी सीएमओ डॉ सुरेंद्र मोहन प्रजापति, दिलीप वर्मा सहित सलाहकार समिति के सदस्यगण आदि मौजूद रहे।