आगरालीक्स.. आगरा में अब मिठाई पर भी एक्सपायरी डेट लिखनी होगी, रसगुल्ला से लेकर बर्फी की निर्माण की तिथि और एक्सपायर डेट लिखना अनिवार्य किया जा रहा है, जून से सभी खाने पीने की वस्तुओं पर यह दोनों तिथि दर्ज करनी होंगी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक उपभोक्ताओं को बासी और खराब हो चुकी मिठाइयां बेचने की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। इससे सेहत को होने वाले खतरों के मद्देनजर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। एफएसएसएआई की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, खुले में बिकने वाली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए रखे गए बर्तन, डिब्बे पर ‘निर्माण तिथि’ के साथ ही ‘उपयोग की अवधि’ जैसी जानकारियां प्रदर्शित करना अनिवार्य रहेगा। नियम एक जून 2020 से प्रभावी होगा।’ एफएसएसएआई ने कहा है कि दुकानदार मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं और मौसम सहित अन्य स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर ‘उपयोग की अवधि’ तय कर सकते हैं।
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