आगरालीक्स… (Agra Coronavirus News 8th April 2021 )आगरा में 7 दिनों में कोरोना के 417 केस मिले, डीएम प्रभु एन सिंह का मीडिया से कहना है कि 100 से अधिक कोरोना के केस आने पर आगरा में रात नौ से सुबह छह बजे तक आगरा में नाइट कर्फ्यू लग सकता है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 500 से अधिक सक्रिय केस होने पर नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं, आगरा में अभी 456 सक्रिय केस हैं।
आगरा में इस महीने अप्रैल में कोरोना के केस तेज स्पीड से बढे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में भी कोरोना तेजी से बढने लगा है। इसे देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। यूपी में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है।
आगरा में 100 नए केस, 500 से अधिक सक्रिय केस होने पर लगेगा नाइट कर्फ्यू Night Curfew
आगरा में भी नाइट कर्फ्यू लगने के आसार हैं। डीएम प्रभु एन सिंह का मीडिया से कहना है कि 24 घंटे में कोरोना के 100 नए केस मिलने पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। अभी प्रदेश में आगरा, गोरखपुर, मेरठ, गौतमबुदृध नगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद , सहारनपुर,मुरादाबाद में लगाया जा सकता है।
रात नौ से सुबह छह बजे तक लगेगा आवश्यक वस्तुओं पर नहीं लगेगा प्रतिबंध नाइट कर्फ्यू
आगरा में हर रोज 70 से अधिक कोरोना के केस मिल रहे हैं। सक्रिय केस 500 से अधिक पहुंचने पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। नाइट कर्फ्यू लगने पर रात नौ से सुबह छह बजे तक लोगों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट से जुडे वाहन चलते रहेंगे। नाइट कर्फ्यू में सख्ती की जाएगी।
बाजार कर दिए जाएंगे बंद
आगरा में नाइट कर्फ्यू लगने पर बाजार रात नौ बजे बंद करा दिए जाएंगे, नौ बजे के बाद लोग बाहर आ जा नहीं सकेंगे। इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।
कोरोना का एक केस मिलने पर 20 घर, दो केस मिलने पर 60 घर माइक्रो कंटेनमेंट जोन
कोरोना संक्रमित मरीजों से संक्रमण न फैले, इसके लिए नई गाइड लाइन जारी हो चुकी हैं। इसके तहत कोरोना का एक नया केस मिलने पर 20 घरों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन और एक से अधिक केस मिलने पर 60 घरों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया जा रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन से 14 दिन तक लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे। जो लोग होम आइसोलेशन में घर पर रहकर कोरोना का इलाज करा रहे हैं, उनके लिए सख्ती की गई है, वे घर से बाहर नहीं जा सकेंगे। ऐसा करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी।