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After madrasas in UP, now waqf properties will be investigated, one month’s time, 1989 mandate canceled

लखनऊलीक्स… यूपी सरकार मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों की जांच कराने जा रही है। एक माह में जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। 1989 का शासनादेश निरस्त।

बंजर, भीटा, ऊसर जमीन की भी होगी जांच

प्रदेश सरकार के इस निर्णय से सामान्य संपत्तियों (बंजर भूमि, भीटा, ऊसर आदि) को वक्फ संपत्तियों के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराए गए सभी मामलों को खंगालेगी। सरकार ने सभी जिलों में राजस्व विभाग के वर्ष 1989 के शासनादेश को भी खत्म करते हुए जांच एक माह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस शासनादेश के तहत बंजर, ऊसर, भीटा आदि संपत्तियों को भी प्रयोग के आधार पर राजस्व अभिलेखों में वक्फ के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे।

मंडलायुक्त और डीएम को पत्र जारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी की ओर से प्रदेश के सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है वक्फ अधिनियम-1995 के पूर्व उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम-1960 की व्यवस्था प्रचलित थी। 

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