आगरालीक्स…आगरा में ‘गदर एक प्रेम कथा’ फिल्म दिखाने पर डेढ़ साल की सजा. 25 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला. जानिए क्या है मामला
25 साल पहले रिलीज हुई सनी देओल और अमीषा पटेल अभिनीत फिल्म ‘गदर एक प्रेम कथा’ को लेकर आगरा कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है. 25 साल पहले आगरा में केबल नेटवर्क संचालक ने इस फिल्म को केबल टीवी पर दिखा दिया था जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मामले में कोर्ट ने 25 साल बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी केबल संचालक को दोषी पाया और उसको डेढ़ साल की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है.
ये है मामला
थाना रकाबगंज में दर्ज कराई प्राथमिकी के अनुसार ज्वाला टाकीज के संचालक हकीकत राय मल्होत्रा और मैनेजर चांद खां ने तहरीर देकर बताया कि वर्ष 2001 में ज्वाला टाकीज में गदर फिल्म लगी थी. आरोप है कि काजीपाड़ा स्थित बिरजू केबल नेटवर्क के संचालक ब्रजमोहन द्वारा वीसीडी के माध्यम से यह फिल्म् अपने ग्राहकों को गैरकानूनी तरीके से दिखा रहा था. इस पर तत्कालीन सहायक मनोरंजन कर आयुक्त, मनोरंजन कर निरीक्षक की संयुक्त् टीम ने 26 जून 2001 की शाम साढ़े चार बजे बिरजू केबल नेटवर्क पर छापा मारा. टीम ने वहां से गदर फिल्म की सीडी, वीसीडी और अन्य फिल्मों की सीडी और रजिस्टर बरामद किए थे. थाना रकाबगंज में पुलिस ने आरोपी ब्रजमोहन के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट एवं उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.
इस मामले में अब सीजेएम शारिब अली ने गवाहों के बयान और अभियोजन अधिकारी के तर्क पर घटना के 25 साल बाद आरोपी को डेढ़ साल की कैद और साढ़े तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.