आगरालीक्स ….आगरा में दीपावली पर चार दिन खरीद सकेंगे बम पटाखे, आपके पास कहां कहां लगेंगी बम पटाखों की दुकानें, पूरे शहर में लेंगे 294 दुकानें।
डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय के अनुसार इस वर्ष दीपावली के पर अस्थायी हरित आतिशबाजी की दुकानों हेतु अल्पकालिक अवधि के लिये अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस दिनांक 10.11.23 से 14.11.23 की अवधि के लिये जारी किये जायेंगे। हर क्षेत्र के लिए आतिशबादी की दुकानों के लिए जगह चिन्हित की गई है, 294 अस्थायी दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
सबसे ज्यादा 80 दुकानें कोठी मीना बाजार में
शाहगंज के लिए कोठी मीना बाजार का खाली मैदान में 80,
लोहामण्डी के लिए जीआईसी का खाली मैदान में 25,
सिकन्दरा क्षेत्र के सेक्टर 11 व 12 का पार्क में 50,
रकाबगंज क्षेत्र के बैप्टिस्ट हायर सेकेन्ड्री स्कूल का खाली मैदान साई की तकिया में 10,
सदर में,कम्पनी गार्डन का खाली मैदान में 17
सिकंदरा के रुनकता तालाब किनारे 12,
न्यू आगरा के,बाईपास रोड अब्बू लाला की दरगाह का खाली मैदान में 10,
सदर बाजार के शक्ति नगर, खाली मैदान में 10,
एत्माददौला के मेहताबाग पार्किंग के सामने खुले मैदान में 80,
अस्थाई लाइसेंस लेने के लिए करना होगा आवेदन
डीसीपी सिटी के अनुसार, आवेदन की धरोहर धनराशि रू0 10 हजार निहित की गयी, आवेदक रू0 10 हजार के बैंक ड्राफ्ट तैयार कराकर प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन्स कमिश्नरेट, आगरा के कार्यालय में जमा करेगें। आवेदक को अपने साथ 02 फोटो, आधार कार्ड एंव प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन, आगरा से जारी रू0 10 हजार ड्राफ्ट रसीद अपने साथ लाना होगा, तदोपरान्त ही आवेदक को आवेदन पुलिस उपायुक्त नगर कार्यालय से दिया जायेगा। आवेदक आवंटन हेतु अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.23 से दिनांक 05.11.23 तक 10.00 बजे से सांय 04ः00 बजे तक कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस उपायुक्त नगर, कमिश्नरेट आगरा के वाचक कार्यालय में जमा कर सकेगा।
हरित आतिशबाजी लाइसेंस हेतु एक आवेदक केवल एक हो स्थल के लिये आवेदन करेगा। एक से अधिक आवेदन करने पर उसके समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। स्थल पर आवंटित दुकानों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में दिनांक 07.11.23 की प्रातः 10 बजे अस्थायी हरित आतिशबाजी के लाइसेंस का आवंटन लौटरी के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। अस्थायी हरित आतिशबाजी लाइसेंस हेतु स्वीकृत आवेदक को आवंटन होने पर दुकान का साईज 10×10 फुट के स्वयं के आधार पर करना होगा, जिसका पूर्ण खर्चा आवेदक द्वारा ही वहन किया जायेगा तथा मानक पूर्ण किये जायेंगे। पूर्व में बकायेदार आवेदक को वर्तमान में कोई आवंटन नहीं किया जायेगा।
यदि बकायेदार अपनी समस्त बकाया धनराशि दिनांक 01.11.23 तक जमा कर आवेदन कर सकता है। आवंटित स्थल का निर्धारित किराया आवेदक को आवंटन उपरान्त संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। आवंटित दुकानों के बीच की दूरी कम से कम 10 फुट सुनिश्चित की जायेगी।