आगरालीक्स…आगरा में इस रेजीडेंसी के पांच फ्लैटों की बोली लगाएगा प्रशासन. 11 अगस्त को तहसील सदर में लगेगी सार्वजनिक बोली. जानिए कितने से शुरू होगी बोली. क्या है फ्लैटों की कीमत और बोली में शामिल होने के लिए क्या होंगे नियम
आगरा के नीलाम अधिकारी और तहसील सदर ने बताया कि उप्र भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ (रेरा देय) के बकायेदार मेसर्स द्वारिका रेजिडेंसी प्रालि, दि काउन फेस-1, खसरा नं0 141, मौजा मोहम्मदपुर, आगरा पर तीन वसूली मांग पत्रों की कुल धनराशि ₹1,21,94,909/- एवं ब्याज बकाया है। इसको वसूल किए जाने के क्रम में तहसील व जिला आगरा के मौजा मोहम्मदपुर स्थित कुर्कशुदा अचल संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की जा रही है। उन्होंने बताया कि गाटा संख्या 141, खसरा संख्या 00067, कुल रकबा 4.4610 हेक्टेयर में निर्मित फ्लैट संख्या जी-406, ई-304, ई-404, डी-503 एवं एफ-107, कुल पांच फ्लैटों को उपजिलाधिकारी सदर, आगरा के आदेश पर 9 फरवरी 2026 के क्रम में कुर्की अधिपत्र जारी किया गया था। उक्त कुर्कशुदा अचल संपत्ति के फ्लैट संख्या जी-406, ई-304, ई-404, डी-503 एवं एफ-107 को सार्वजनिक रूप से नीलाम किए जाने की तिथि 11 अगस्त 2026 नीलामी तहसील मुख्यालय स्थित तहसील सभागार में दिनांक 11.08.2026 को प्रातः 11:30 बजे की जाएगी। नीलामी में इच्छुक भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं।
नीलाम अधिकारी ने बताया कि कुर्कशुदा अचल संपत्ति के फ्लैटों का पी0डब्ल्यू0डी0 से मूल्यांकन कराया गया है। मूल्यांकन के अनुसार फ्लैट संख्या 107 एवं 406 में प्रत्येक फ्लैट का मूल्य ₹14.69 लाख तथा फ्लैट संख्या 304, 404 एवं 503 में प्रत्येक फ्लैट का मूल्य ₹8.86 लाख निर्धारित किया गया है। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जमानत राशि के रूप में फ्लैट संख्या 107 एवं 406 में प्रत्येक फ्लैट हेतु ₹1,00,000/- तथा फ्लैट संख्या 304, 404 एवं 503 में प्रत्येक फ्लैट हेतु ₹50,000/- बोली बोलने से पूर्व नकद जमा करना होगा। बोलीदाता भारत का नागरिक होना चाहिए तथा पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए।
नीलामी में सर्वाधिक बोलीदाता को 1/4 (25 प्रतिशत) धनराशि नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से तत्काल जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि 15 दिवस के अंदर जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि में शेष धनराशि जमा न किए जाने की स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। नीलामी स्वीकृत होने पर ही नीलामशुदा संपत्ति का हस्तांतरण किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नीलाम अधिकारी को समस्त अधिकार सुरक्षित होंगे तथा नीलामी स्वीकृतकर्ता अधिकारी को बिना कारण बताए नीलामी को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। नीलामी के दौरान किसी सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन दिए जाने की स्थिति में माननीय न्यायालय का आदेश मान्य होगा। नीलाम क्रेता को भूमि का सीमांकन आदि स्वयं कराना होगा। नीलाम अधिकारी/तहसीलदार सदर, आगरा ने इच्छुक नागरिकों से निर्धारित तिथि, समय एवं नियमों व शर्तों के अनुसार नीलामी में भाग लेने का आह्वान किया है।