आगरालीक्स..आगरा में त्योहार से पहले बड़ी कार्रवाई 273 पैकेट मखाना किए सीज. कोकोनट घी बर्फी, केसर पेड़ा सहित 12 नमूने जांच के लिए भेजे…
आगामी त्योहारों के दृष्टिगत आम जनमानस को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आगरा में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं खाद्य निर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर नमूना संग्रहण एवं प्रवर्तन की कार्रवाई की गई।
अभियान के अंतर्गत रिलायंस रिटेल लिमिटेड, मथुरा रोड, रुनकता का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मखाना (ब्रांड–राई लाइफ) के पैकेटों पर Use By Date अंकित नहीं पाई गई। उक्त प्रकरण में कार्रवाई करते हुए 273 पैकेट मखाना, जिनका अनुमानित मूल्य ₹68,000 है, सीज किए गए। इसी प्रतिष्ठान से हल्दी एवं जीरा के नमूने भी संग्रहित किए गए। इसके अतिरिक्त पोइया स्थित जुगल किशोर की पतीसा एवं सोनपापड़ी निर्माण इकाई से पतीसा एवं मैदा के नमूने तथा ब्रजेश्वरी डेयरी, मानिकपुर, बाह, आगरा से पनीर का नमूना संग्रहित किया गया।
इसी क्रम में Blink Commerce Private Limited, रामबाग, आगरा से केसर पेड़ा (Amul), कोकोनट घी बर्फी (Daadi’s), मुनक्का (Whole Farm), घी के दो नमूने तथा सोनपापड़ी का एक नमूना संग्रहित किया गया। इस प्रकार अभियान के अंतर्गत विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 12 नमूने संग्रहित किए गए। संग्रहित नमूनों को नियमानुसार प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा जाएगा। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत उसके निष्कर्षों के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जनपद आगरा द्वारा समस्त खाद्य कारोबारियों से अपेक्षा की गई है कि वे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय में निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों, स्वच्छता तथा पैकेजिंग एवं लेबलिंग संबंधी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। खाद्य पैकेटों पर आवश्यक विवरण एवं तिथि संबंधी घोषणाएं नियमानुसार अंकित की जाएं तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएं।