आगरालीक्स…आगरा में बोर्ड परीक्षा में गणित और जीव विज्ञान का पेपर लीक के मामले में बड़ा एक्शन. मान्यता रद्द, केंद्र व्यवस्थापक समेत दो को भेजा जेल. मुख्य आरोपी की तलाश
आगरा में गुरुवार को यूपी बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट का मैथ और जीव विज्ञान का पेपर लीक के मामले में कार्रवाई जारी हैं. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद केंद्र व्यवस्थापक समेत दो को अरेस्ट किया गया है जबकि पेपर लीक करने का मुख्य आरोपी कम्प्यूटर आपरेटर की तलाश है. प्रशासन द्वारा स्कूल की मान्यता को भी रद् कर दिया गया है.
बता दें कि गुरुवार को यूपी बोर्ड की द्वितीय पाली की परीक्षा में श्री अतर सिंह इण्टर कालेज, रोझौली, आगरा में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर विनय चौधरी द्वारा परीक्षा के दौरान ही ऑल प्रिन्सीपल्स आगरा नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर इण्टरमीडिएट जीव विज्ञान एवं गणित का पेपर डाल दिया गया था. उस समय परीक्षा आरम्भ हुए 01 घण्टा 11 मिनट का समय व्यतीत हो चुका था तथा सभी परीक्षार्थी अपने-अपने परीक्षा केन्द्रों पर शान्तिपूर्ण ढंग से परीक्षा दे रहे थे. इससे परीक्षा की शुचिता किसी स्तर पर प्रभावित नहीं हुयी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद अधिकारियों में अफरातफरी मच गई.
जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा द्वारा इस आपराधिक कृत्य का संज्ञान लेते हुए इस घटना के मुख्य आरोपी विनय चौधरी, विद्यालय के केन्द्र व्यवस्थापक राजेन्द्र सिंह, अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापक गंभीर सिंह, स्टेटिक मजिस्ट्रेट गजेन्द्र सिंह एवं अज्ञात के विरूद्ध दिनांक प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी. केन्द्र व्यवस्थापक राजेन्द्र सिंह एवं एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तथा स्टेटिक मजिस्ट्रेट से पूछताछ की जा रही है. मुख्य आरोपी कम्प्यूटर आपरेटर विनय चौधरी एवं अन्य की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है.
श्री अतर सिंह इण्टर कालेज रोझौली, आगरा जहां से परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्रों को व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया था उस विद्यालय की मान्यता समाप्त करने का निर्णय भी बोर्ड की बैठक में ले लिया गया है. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में यदि किसी भी विद्यालय द्वारा प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग किये जाने का प्रयास किया जाएगा तो उस विद्यालय की मान्यता भी तत्काल समाप्त कर दी जाएगी.
ये निर्देश हुए जारी
प्रशासन की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह निर्देशित किया गया है कि परीक्षा केन्द्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं किया जाएगा. यदि परीक्षा केन्द्र पर किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में स्टेटिक मजिस्ट्रेट का उत्तरदायित्व होगा कि वह सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करेंगे.