Agra News : SC bans setting up and expansion of new industries in TTZ, within 50 km of Taj Mahal in Agra#Agra
आगरालीक्स …Agra News : बड़ा झटका,आगरा में ताजमहल के 50 किलोमीटर में टीटीजेड में नए उद्योग लगाने और विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। ( Agra News : SC bans setting up and expansion of new industries in TTZ, within 50 km of Taj Mahal in Agra)
आगरा के उद्यमी अरुण गुप्ता ने 1996 के आदेश की अवमानना कर टीटीजेड में नए उद्योगों की स्थापना और पुरानी ईकाईयों के विस्तार की अनुमति देने के विरुदृध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई की, मंगलवार रात को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आदेश अपलोड कर दिया गया।
50 किलोमीटर में आगरा के साथ ही मथुरा, हाथरस, एटा और राजस्थाना का भरतपुर शामिल
सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड में नए उद्योग की स्थापना और विस्तार पर रोक लगा दी है, बिना कोर्ट की अनुमति के टीटीजेड प्राधिकरण किसी उद्योग को स्थापना, संचालन व विस्तार की अनुमति प्रदान नहीं कर सकेगा। इस मामले में अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 30 दिसंबर 1996 को टीटीजेड का गठन किया थ, इसमें आगरा के साथ ही मथुरा, हाथरस, एटा और राजस्थाना का भरतपुर का 50 किलोमीटर की परिधि का 10 हजार 400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है।