आगरालीक्स…आगरा के 775 मैरिज होम संचालकों को नोटिस. 15 दिन में ये काम नहीं किया तो 9—9 लाख रुपये का लगेगा जुर्माना. मैरिज होम संचालकों में रोष, जानें पूरा मामला…
आगरा के 775 मैरिज होम संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस भेजा है. इनमें 275 मैरिज होम शहर के हैं तो वहीं 500 के करीब आगरा के देहात क्षेत्रों के हैं. इनमें छोटे बड़े सभी शामिल हैं. यूपीपीसीबी ने इन मैरिज होम संचालकों को नोटिस जारी किया है और 15 दिन में जल प्रदूषण का निवारण नहीं करने पर 9—9 लाख रुपये जुर्माना लगाने को कहा है. इसके अलावा बिजली और पानी के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं. यूपीपीसीबी के नोटिस से मैरिज होम संचालकों में रोष है.
इस संबंध में वेडिंग एसोसिएशन की एक बैठक उमंग मैरिज होम में हुई. यहां निर्णय लिया गया कि यूपीपीसीबी के नोटिस का जवाब होटल एसोसिएशन की तर्ज पर ही विधिक कार्रवाई से दिया जाएगा. बता दें कि आगरा के 775 मैरिज होमों पर प्रतिदिन 4689 रुपये के आधार पर 194 दिनों की 9.09 लाख रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाएगी. यूपी वेडिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना नोटिस जारी करना गैर कानूनी है. मैरिज होम साल में सिर्फ 30 से 40 दिन चलते है. इनमें भूजल दोहन या प्रदूषण नहीं होता. सभी मैरिज होम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं. इस दौरान संदीप उपाध्याय, राजेश गोयल, विमल गोयल, विक्रांत शर्मा, तरुण अग्रवाल, रजत अग्रवाल, अशोक जुनेजा, रूपेश चौधरी, चंद्रवीर चौधरी आदि मैरिज होम संचालक मौजूद रहे.