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Agra will be unlocked from tomorrow. See 20 points of the guidelines here#agranews

आगरालीक्स…(31 May 2021 Agra) आगरा के लिए गाइडलाइंस जारी. कल से जारी होंगे ये नियम. 20 प्वाइंट्स में देखिए पूरी गाइडलाइंस…

कल से हो रहा आगरा अनलॉक
आगरा को एक जून से अनलॉक किया जा रहा है. आगरा में कुल एक्टिव केस 300 से नीचे हैं ऐसे में यहां पर कोई सख्त पाबंदियां लागू नहीं होंगी. आगरा में एक जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक बाजार खुलेंगे. शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक हर रोज नाइट कफ्र्यू रहेगा. इसके अलावा सप्ताह में दो दिन यानी शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा. इन दो दिनों में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि चालू नहीं होगी और इन दो दिनों में शहर के अंदर व्यापक पैमाने पर सेनेटाइजेशन अभियान जारी रहेगा. नीचे दिए गए 12 प्वाइंट्स में समझिए कि कल से क्या हो रहा है.

  1. शनिवार व रविवार को सप्ताहिक बंदी रहेगी. इस बंदी में आगरा में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सेनेटाइजेशन व फागिंग का अभियान चलाया जाएगा.
  2. सभी प्रकार की दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी.
  3. दुकानदार व स्टाफ में मास्क की अनिवार्यता रहेगी.
  4. स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थान पूर्ण रूप से अभी बंद रहेंगे
  5. ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी
  6. दोपहिया वाहन पर दो, ऑटो रिक्शा पर तीन, कार में 4 लोग चल सकेंगे.
  7. सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे.
  8. शादी में अधिकतम 25 और शवयात्रा में 20 लोग होंगे शामिल
  9. क्रय केंद्र और खाद बीज की दुकानें खुलेंगी
  10. रोडवेज की बसों का गाइडलाइन के अनुसार संचालन होगा. बस स्टाफ और सभी यात्री मास्क पहनेंगे. खड़े होकर कोई यात्रा नहीं कर सकेगा.
  11. सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनको रोटेशन से बुलाया जाएगा.
  12. निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता/दो गज की दूरी व सेनेटाइज के प्रयोग की गाइडलाइंस के साथ निश्चित समय के लिए खुलेंगे.
  13. आगरा में औद्योगिक संस्थान पहले से खुल रहे हैं. ऐसे में आगे भी इनको अनुमति रहेगी.
  14. सभी मंडिया पहले की तरह खुली रहेंगी. .
  15. बैंकों, बीमा कार्यालयों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखायें, कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रखे गए हैं.
  16. रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी.
  17. हाईवे व एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे तथा ठेल खोमचे वालों को खोलने की अनुमति है.
  18. ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय तथा वेयर हाउस को खोलने की अनुमति होगी.
  19. धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हों.
  20. अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ—सफाई तथा सेनेटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी. खुले में कोई बिक्री नहीं होगी.

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