Municipal Corporation Agra raise Rs 100 crore from bond, Proposal
CBDT extends the due date of filing of Form 26Q from 31st October, 2022 to 30th November, 2022
आगरालीक्स…सीबीडीटी ने टीडीएस फार्म 26क्यू रिटर्न की समयसीमा एक महीने बढ़ाई. अब 30 नवंबर तक हुई समयसीमा….
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बार्ड यानी सीबीडीटी ने दूसरी तिमाही के लिए फार्म 26क्यू में तिमाही टीडीएस विवरण देने की समयसीमा को बढ़ाया है. नई समयसीमा एक महीने यानी 30 नवंबर तक कर दी गई है. गुरुवार को सीबीडीटी ने एक बयान जारी कर कहा कि संशोधित एवं अद्यतन फार्म 26क्यू में टीडीएस का विवरण देने में आ रही समस्याओं को देखते हुए दूसरी तिमाही का ब्योरा जमा करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है.

बता दें कि फार्म 26क्यू का इस्तेमाल वेतन से इतर भुगतान पर टीडीएस के तिमाही रिटर्न का विवरण देने के लिए किया जाता है. इस फार्म में एक तिमाही के दौरान कुल भुगतान की राशि और उस पर की गई कर कटौती का ब्योहरा शामिल होता हे. वित्त वर्ष 2022—23 की जुलाई सितंबर तिमाही के लिए यह फार्म जमा करने की समय सीमा पहले 31 अक्टूबरतक रखी गई थी लेकिन अब इसे एक महीने यानी 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.