आगरालीक्स …आगरा के प्रतिष्ठित डॉक्टर पर गैर इरादतन हत्या के आरोप में कोर्ट में याचिका दी गई थी, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आवास विकास कॉलोनी सेक्टर सात निवासी देवेंद्र सिंह लोधी ने सीजेएम कोर्ट में धारा 156 3 सीआरपीसी के तहत याचिका की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनके बेटे अनिल कुमार की आंतों में अल्सर की शिकायत थी, उसका इलाज सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल, आगरा के डॉ दिनेश कुमार गर्ग से कराया। इलाज में डॉक्टर ने लापरवाही की, गलत दवाएं दी, इसके कारण उनके बेटे की हालत में सुधार नहीं हुआ। वहीं, 27 जून 2016 को उनके बेटे की तबीयत बिगड गई, 28 जून को बेटे को लेकर सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल पहुंचे, उसे भर्ती कराया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने इलाज करने से भी इन्कार कर दिया, 30 जून 2016 को बेटे की गुडगांव के हॉस्पिटल में मौत हो गई। देवेंद्र ने आरोप लगाए थे कि डॉ दिनेश कुमार गर्ग ने उनसे रुपये ले लिए और इलाज भी नहीं किया। सीजेएम ओमप्रकाश ने डॉक्टर के खिलाफ दी याचिका खारिज कर दी है।
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