Fierce encounter with Naxalites in Sukma district of Chhattisgarh, security
DM’s warning to private schools – recognition will be canceled if fees are increased in this session#agranews
आगरालीक्स…(11 June 2021 Agra News) आगरा के निजी स्कूलों पर शिकंजा, डीएम के सख्त आदेश, फीस बढ़ाई तो कार्रवाई, लैब, परीक्षा, वैन का शुल्क लिया तो जाएगी मान्यता
डीएम ने स्कूलों में भेजे आदेश
आगरा में निजी स्कूलों की मनमानी, फीस बढ़ोतरी और आनलाइन परीक्षा में भी एग्जाम फीस लेने की मिल रही शिकायतों को डीएम ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने निजी स्कूलों को सख्त चेतावनी देते हुए आदेश जारी किए हैं. डीएम ने आदेश जारी कर सभी बोर्ड के स्कूलों को आदेश किए हैं कि शैक्षणिक सेशन 2021—22 में कक्षा एक से 8वीं तक के स्कूलों में कोई भी शुल्क वृद्धि न की जाए. उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि अगर स्कूल में फीस वृद्धि की कोई शिकायत आती है और वह सही पाई जाती है तो स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. उसकी मान्यता भी जा सकती है. उन्होंने इसका आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों को भेजा है.
पिछले साल के अनुसार ही फीस लें स्कूल
बता दें कि शासन से भी स्कूलों भी फीस को लेकर आदेश जारी किए जा चुके हैं. प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में आदेश जारी किए हुए हैं कि कोई भी स्कूल इस सत्र में न तो फीस बढ़ोतरी कर सकता है और न ही आनलाइन क्लास होने के कारण परीक्षा शुल्क ले सकता है. शासन से आदेश है जिस तरह सत्र 2020—21 में बच्चों से शुल्क लिया गया है ठीक वैसे ही शुल्क इस सत्र में लिया जाए. यही आदेश डीएम आगरा ने जारी किए हैं. डीएम ने सभी स्कूलों को आदेश जारी किए हैं कि जब तक स्कूलों में आनलाइन पढ़ाई व टेस्ट लिए जा रहे हैं स्कूल वाले एग्जाम फीस नहीं ले सकते हैं. यदि विद्यालय ने बढ़ा हुआ शुल्क ले लिया है, तो अतिरिक्त शुल्क आगामी महीनों में समायोजित किया जाएगा.
ये भी शुल्क नहीं ले सकते स्कूल
डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि स्कूल निम्न शुल्क भी नहीं ले सकते
आनलाइन परीक्षा होने तक परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाए
क्रीड़ा विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, वार्षिक फंक्शन आदि संबंधी गतिविधियों न होने के कारण इनका कोई भी शुल्क नहीं ले सकते
परिवहन शुल्क भी न लिया जाए
किसी विद्यार्थी या स्वजन के कोविड-19 संक्रमित होने और किसी महीने की फीस न होने पर लिखित अनुरोध लेकर उस महीने का शुल्क, अग्रिम महीनों के शुल्क में किश्तों के रूप में समायोजित करें.
शिकायत आई तो जाएगी मान्यता
डीएम ने सख्त आदेश दिए हैं कि अगर स्कूलों द्वारा स्कूल फीस, एग्जाम शुल्क आदि की शिकायत आती है तो उस स्कूल की मान्यता तक जा सकती है.
अभिभावकों बोले—राहत की बात
डीएम द्वारा आदेश जारी करने पर पेरेंट्स ने इसे उनके लिए राहत के आदेश दिए हैं. उनका कहना है कि कई निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं, ऐसे में डीएम के आदेश पर उनकी मनमानी पर रोक लगेगी. बता दें कि बीते रोज पेरेंट्स की संस्था के नेतृत्व में पेरेंट्स ने सड़क पर उतरकर स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया है.