आगरालीक्स.. आगरा के डॉ टंडन हॉस्पिटल विवाद में जानलेवा हमले के आरोपी डॉ अमित टंडन, डॉ वैशाली टंडन को अरेस्ट करने के लिए एसएसपी को छोटे भाई डॉ अनुराग टंडन की पत्नी डॉ पारुल टंडन ने प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें एक शपथ पत्र भी है, इसमें लिखा है कि हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर कोई स्थगन आदेश नहीं है। अग्रिम जमानत पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश को करनी है। उन्होंने आदेश की प्रति भी शपथपत्र के साथ लगाई है।
आगरा में 6 सितंबर को डॉ टंडन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बाग फरजाना में डॉ अमित टंडन का छोट भाई डॉ अनुराग टंडन से विवाद हो गया था। डॉ अनुराग टंडन पर जानलेवा हमला हुआ था। उनकी पत्नी डॉ पारुल टंडन ने डॉ अमित टंडन, डॉ वैशाली टंडन उनके कर्मचारी राहुल आदि को नामजद किया था। जानलेवा हमले की धारा हटाने पर तत्कालीन विवेचक एसआई अनिल कुमार और इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार मान करे निलंबित कर दिया गया है।
समझौते के लिए दिया था समय
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टर अमित टंडन ने अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। जो निरस्त हो गया था। बाद में वह हाईकोर्ट चले गए थे। वहां दोनों भाइयों को समझौते के लिए समय दिया गया था। इसकी समय-समय लगातार बढ़ रही थी। इस समय सीमा के दौरान गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। डॉक्टर पारुल टंडन के शपथपत्र के अनुसार 28 नवंबर को एक नया आदेश हुआ। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए फाइल मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में भेज दी गई। समझौते के लिए जो समय मिला था उसमें समझौता नहीं हुआ। हाईकोर्ट प्रयागराज का ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक हो। पुलिस को आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। उन्हें मुकदमा वापसी के लिए धमकाया जा रहा है। अज्ञात लोग उनका पीछा करते हैं। उनकी और उनके पति की जान को खतरा है।