लखनऊलीक्स… प्रदेश में अब 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के स्टांप के लिए वेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। कोई भी व्यक्ति निकलवा सकेगा प्रिंट।
केबिनेट बैठक में ई-स्टांपिंग नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
प्रदेशवासियों को ई-स्टांप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश ई-स्टांपिंग नियमावली-2013 में संशोधन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में ई-स्टांपिंग नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
खर्चा ज्यादा था, वेंडर भी कमी दिखाकर करते थे ब्लैक
पारित प्रस्ताव के संबंध में स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि 10 रुपये के भौतिक स्टांप पेपर की छपाई ढुलाई में जहां 16 रुपये तक का खर्च आता है, वहीं जरूरतमंदों को कहीं ज्यादा मूल्य चुकाना पड़ता है। ऐसी शिकायतें मिलती रहती है कि कुछ वेंडर छोटे मूल्य के स्टांप की जानबूझकर कमी दिखाकर उन्हें मनमाने मूल्य पर बेचते हैं।
अब छोटे स्टांप को वेंडर के पास जाना जरूरी नहीं होगा
जायसवाल ने बताया कि अब ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही है कि 10 रुपये से 100 रुपये तक के मूल्य के स्टांप पेपर के लिए किसी को स्टांप वेंडर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।