आगरालीक्स ..आगरा में एक बिजनेस की कोठी में लगे सीसीटीवी से ब्यूटीपार्लर संचालिका की छत और आंगन की रिकॉर्डिंग होने पर मुकदमा, निजता भंग का पहला मामला
आगरा के लोहामंडी में लोहे की चादर के कारोबारी की तीन मंजिला कोठी है, उनकी कोठी में तीसरे मंजिल पर सीसीटीवी लगा हुआ है, उनकी कोठी की बगल में कोठी में ब्यूटी पार्लर संचालित है। ब्यूटी पार्लर संचालिका ने कारोबारी से तीसरी मंजिल पर लगाए गए सीसीटीवी से उनके घर की रिकॉर्डिंग होने की शिकायत की, इसके बाद भी उन्होंने सीसीटीवी नहीं हटाए।
सीसीटीवी में छत और आंगन की रिकॉर्डिंग
ब्यूरी पार्लर संचालिका का आरोप है कि सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में उनकी छत और आंगन आते हैं, पुलिस ने जांच की, इसके बाद महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में आरोप है कि सीसीटीवी से उनके घर की निजता भंग हो रही है। घर में बहू और पोती भी रहती हैं। उनके साथ अनहोनी की आशंका है। इंस्पेक्टर लोहामंडी प्रेम निवास शर्मा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत मिलने पर जांच की गई थी। कैमरे में पीड़ित महिला के घर की छत और आंगन आ रहा था। इस पर आरोपित को कैमरा हटाने के लिए कहा गया था। मगर, उसने ऐसा नहीं किया। इस मामले में जांच के बाद आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
दो साल की सजा का प्रावधान
ब्यूटी पार्लर संचालिका की तहरीर पर आईटी एक्ट की धारा 66 ई के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें दो वर्ष की सजा और दो लाख रुपये के अर्थदंड का प्रावधान है।