जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केे सचिव रवीन्द्र कुमार द्विवेदी ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मूल उद्देश्य निर्धनों, असहायों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं कानून की जानकारी उपलब्ध कराना है। मीडियेशन व सुलह समझौता के माध्यम से वादों को शीघ्र निस्तारित किया जाता है, उन्होने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को नियत कराकर अधिकाधिक मामलों को निस्तारित किये जाने की अपील की गयी।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितिन पाण्डेय द्वारा आपराधिक वादों के लोक अदालत में निस्तारण संबंध में जानकारी दी गयी।
उप जिलाधिकारी सदर ए0 दिनेश कुमार ने राष्ट्रीय लोक अदालत में सहयोग की अपील की है एवं विधिक सहायता से संबंधित प्रचार पत्रों का वितरण किया गया।
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