यूपी में सरकारी व निजी स्कूलों में विद्यार्थियों के दोपहिया व चार पहिया वाहन लाने पर सख्ती की जाएगी।
विद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब बनाए जाएंगे। इनके लए 50—50 हजार रुपये की धनराशि दी जा रही है।
सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने को प्रत्येक कक्षा में एक विद्यार्थी को रोड सेफ्टी कैप्टन बनाया जाएगा।
यह प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक पीरियड में विद्यार्थियों को सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करेंगे।
सात जनवरी से चलेगा अभियान। नियम विपरीत विद्यालय में वाहन लेकर आ रहे स्टूडेंट्स का होगा चालान।
आगरा में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बड़ी संख्या में विद्यार्थी स्कूलों में वाहन लेकर आ रहे हैं।
सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले 40 प्रतिशत तक नाबालिग बच्चे जिनकी आयु 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच होती है।
नियम के तहत कोई नाबालिग किसी वाहन से कोई दुर्घटना व अपराध करता है तो मोटर वाहन के स्वामी को तीन वर्ष तक की जेल, 25 हजार जुर्माना व गाड़ी का एक वर्ष तक रजिस्ट्रेशन रद किया जा सकता है।