
आगरा के दयालबाग स्थित टैगोर नगर निवासी अधिवक्ता महेश बाबू गौतम ने लोक उपयोगी सेवा के तहत सीजेएम सुभाषचंद्र की अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाए कि नेस्ले इंडिया द्वारा निर्मित मैगी, दूध पाउडर, मसाले, केचप तथा अन्य खाद्य पदार्थों में मानकों की अनदेखी की गई। कंपनी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का पालन न कर जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया है।
अधिवक्ता का आरोप है कि उसके परिवार का सदस्य भी इन उत्पाद के सेवन से लीवर में संक्रमण हो गया, जिसके इलाज में उनको चार लाख रुपये खर्च करने पड़े। वर्तमान में भी उसका इलाज नई दिल्ली एम्स में चल रहा है। फिल्म अभिनेता तथा अभिनेत्रियों ने बिना उत्पाद की गुणवत्ता परखे मात्र खुद के आर्थिक हित के चलते कंपनी के विभिन्न उत्पादों का प्रचार कर लोक उपयोगी सेवा का दुरुपयोग कर जनता के साथ धोखा किया है। मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता कोमल सिंह द्वारा की जा रही है।
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