आगरालीक्स .(.Agra News 10th September).आगरा में बिना एनओसी के चल रहे 1500 आरओ प्लांट किए गए चिन्हित, आरओ प्लांट के लिए बोरिंग करने से जलस्तर नीचे जा रहा है, इन्हें सील किया जाएगा। मुकदमा होगा दर्ज।
आगरा में आरओ प्लांट से पानी की सप्लाई की जा रही है। इसके साथ ही घर घर सबमसिर्बल लगे हुए हैं, इससे जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। इसे देखते हुए आगरा में नए बोरिंग पर रोक लगा दी है, इसके बाद भी लगातार बोरिंग हो रहे हैं। गुरुवार को विकास भवन में भूगर्भ जल प्रबंधक परिषद की बैठक में लगातार गिर रहे जलस्तर पर चिंता जताई गई। सीडीओ ए मनिकन्डन ने कहा कि जिले में किसी भी आरओ प्लांट पर अनुमति नहीं है। सभी अवैध हैं, पहले चरण में 1500 आरओ प्लांट चिन्हित किए गए हैं।

प्लांट सील करने के साथ होगी कार्रवाई
बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिना अनुमति के चल रहे 1500 आरओ प्लांट को सील किया जाएगा, इन्हें बंद कराया जाएगा। वहीं, बिना अनुमति के कोई बोरिंग करता है तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। दो से पांच लाख रुपये अर्थदंड और 6 से 12 महीने जेल का प्रावधान है।
पुरानी बोरिंग के लिए भी एनओसी जरूरी
भूगर्भ जल अधिनियिम 2019 के तहत पुरानी बोरिंग के लिए भी एनओसी लेना जरूरी है, इसके लिए लघु सिंचाई विभाग के जल जीवन मिशन पोर्टल पर पंजीकरण कराना है, निजी और घरेलू उपयोग क लिए पंजीकरण निशुल्क है। सडक, गली, मोहल्ले में कोई बोरिंग कराता है तो उसकी शिकायत थाने में दर्ज करा सकते हैं।