आगरालीक्स ….आगरा में धारा 144 बढ़ाई गई। विदेश से आने वालों को 14 दिन किया जाएगा क्वारंटीन, मास्क पहनना अनिवार्य, उल्लंघन पर मुकदमा किया जाएगा दर्ज। रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम
और जुलूस निकालने के लिए अनुमति लेनी होगी।
ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए आगरा में सख्ती कर दी गई है। 25 दिसंबर से रात 11 से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ ही धारा 144 बढ़ा दी गई है। एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह का मीडिया से कहना है कि अब 11 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक लोग नहीं जुट सकेंगे। रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम और जुलूस निकालने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही आयोजन कर सकेंगे।

बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना जांच का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से बाहर किसी भी राज्य से आने पर कोरोना की जांच का सर्टिफिेकेट दिखाना होगा। रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी। संदिग्ध लोगों के सैंपल भी लिए जाएंगे।
शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी—
1— बन्द समय में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड—19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।
2—खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउन्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड—19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।
3—आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यव्स्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णत: पालन किया जायेगा।
4—सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध करायेंगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में वह कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन भी सुनिश्यित करायें।