आगरालीक्स…आगरा में अगर आप किसी खेत में कट रही कॉलोनी में जगह ले रहे हैं तो अच्छी तरह से जांच कर लें. एडीए ने ऐसी ही विकसित हो रही दो कॉलोनी को अवैध पाते हुए किया ध्वस्त..
आगरा में अगर आप किसी खेत में विकसित की जा रही कॉलोनी में जगह लेने का मन बना रहे हैं तो इसकी पूरी जांच कर लीजिए. हो सकता है वह अवैध हो या बिना एडीए की स्वीकृति के विकसित की जा रही है. अगर ऐसा होता है तो आपको नुकसान हो सकता है. बुधवार को एडीए ने ऐसी ही दो विकसित हो रही कॉलोनी को अवैध पाते हुए ध्वस्त किया है.

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार शाहगंज वार्ड के अंतर्गत प्रभारी प्रवर्तन पूरन सिंह के निर्देशन में सहायक अभियंता बृजेश कुमार के नेतृत्व में मौजा सहारा, आगरा-फतेहपुर सीकरी रोड, शाहगंज वार्ड पर लगभग 5 बीघा कृषि भूमि पर विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी एवं मौजा सराय, आगरा फतेहपुर सीकरी रोड शाहगंज वार्ड आगरा पर लगभग तीन बीघा कृषि भूमि पर विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त किया है. प्राधिकर के सचल दस्ता एवं जेसीबी की सहायता से उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत ध्वस्त किया गया है.