आगरालीक्स ….आगरा में ताजमहल के 500 मीटर के दायरे के कारोबारियों ने आज से अनिश्चतकालीन बाजार बंद टाला, खुलेगा बाजार, हक और हुकूक की लड़ाई के लिए कमिश्नर, डीएम और एडीए उपाध्यक्ष को दिया नोटिस।
सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए एडीए ने ताजमहल के 500 मीटर दायरे के 930 होटल, एंपोरियम और दुकानों को 17 अक्टूबर तक बंद करने के लिए नोटिस दिया है। इसके विरोध में ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन ने बुधवार से अनिश्चितकालीन बाजार बंद का ऐलान किया था लेकिन करवाचौथ के चलते कारोबारियों ने बाजार बंद करने का निर्णय अभी टाल दिया है और बुधवार को पूर्व की तरह से ही बाजार खुलेंगे।

कमिश्नर, डीएम और एडीए उपाध्यक्ष को दिया नोटिस
वहीं, इस मामले में ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से एडवोकेट शालिनी शर्मा ने मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और एडीए उपाध्यक्ष को नोटिस भेजे हैं। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को प्रदूषण से बचाने और 200 मीटर की परिधि में अतिक्रमण हटाने का आदेश किया था। व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का आदेश कभी नहीं हुआ। एक मई, 1998 को सुप्रीम कोर्ट ने आईटीडीसी के ताज रेस्टोरेंट और होटल ताज खेमा के संचालन की अनुमति दी थी। संस्था के सदस्य व ताजगंज के दुकानदार अतिक्रमणकारी नहीं हैं। उनके किसी भी सदस्य या दुकानदार के काम से सुप्रीम कोर्ट के 26 सितंबर के आदेश की अवमानना नहीं हो रही है। कहना है कि एडीए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर रहा है। एडीए नोटिस वापस ले और क्षेत्रीय कारोबारियों का उत्पीड़न नहीं करे।