आगरालीक्स…सीबीडीटी ने फॉर्म 10बी/10बीबी और फॉर्म आईटीआर-7 दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई. जानें किसे मिलेगा लाभ और क्या है नई डेट
सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म 10बी/10बीबी और फॉर्म आईटीआर-7 दाखिल करने की समयसीमा के विस्तार के संबंध में 18 सितंबर, 2023 को परिपत्र संख्या 16/2023 जारी किया। इस संबंध में करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों पर विचार करने पर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अनुपालन के संबंध में छूट प्रदान की है
- धारा 10 के खंड (23सी) के दसवें परंतुक के खंड (बी) और आय की धारा 12ए की उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (ii) के तहत ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख- कर अधिनियम, 1961, किसी फंड या ट्रस्ट या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान के मामले में पिछले वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10बी/फॉर्म 10बीबी, जो 30 सितंबर, 2023 है, इसके द्वारा इसे 31 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
- अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में संदर्भित निर्धारितियों के मामले में मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय की रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जो कि 31 अक्टूबर, 2023 है, को एतद्द्वारा 30 नवंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
इस संबंध में आगरा की सीए प्रार्थना जालान का कहना है कि यह एक बहुत अच्छा और बहुत आवश्यक विस्तार है क्योंकि जटिल ऑडिट रिपोर्ट कुछ समय पहले ही जारी की गई थीं। सभी को अनुपालन करने में काफी परेशानी हो रही थी।