आगरालीक्स…आगरा में चुनाव की तैयारी में प्रशासन. डीएम ने जारी किए ये सख्त आदेश. कैसी रहेगी सुरक्षा व्यवस्था, जोनल—सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात
लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है. आगरा में तीसरे फेज में चुनाव हैं. 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और 7 मई को आगरा में मतदान. डीएम ने चुनाव को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की. आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं. इसको लेकर जिलाधिकारी ने भी बताया कि अधिसूचना के अधीन लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की विभिन्न अवस्थाओं के लिये भारत आयोग निर्वाचन द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-30 के अधीन जनपद- आगरा में समाविष्ट 18- आगरा (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 19-फतेहपुर सीकरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिये निम्न कार्यकम नियत करते हुए राजपत्र में अधिसूचित किया है, जिसके अन्तर्गत जनपद में निर्वाचन कार्यक्रम निम्नवत हैंः-
निर्वाचन की सूचना 12 अप्रैल शुक्रवार
नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का अन्तिम तिथि 19 अप्रैल शुक्रवार
नाम निर्देशनों की जांच 20 अप्रैल शनिवार
नाम वापसी की अंतिम तारीख 22 अप्रैल सोमवार
मतदान 7 मई को होगी.
मतगणना 4 जून मंगलवार को होगी
डीएम ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की नामांकन प्रकिया सम्पन्न कराने हेतु कलक्ट्रेट स्थित न्यायालय कक्षों में निम्नानुसार प्रक्रिया सम्पन्न करायी जायेगी, जिसमें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 18-आगरा (अ०जा०) हेतु न्यायलय कक्ष, अपर जिलाधिकारी, नगर, आगरा तथा 19-फतेहपुरसीकरी हेतु न्यायलय कक्ष, जिलाधिकारी, आगरा प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 18-आगरा (अ०जा०) में 18-19 आयु वर्ग के मतदाता, 21343, 20-29 वर्ष आयु वर्ग के मतदाता 302155, 85-100 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 9189 तथा 100$ मतदाताओं की संख्या 357 एवं दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 7193 है। इसी प्रकार 19-फतेहपुरसीकरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 18-19 आयु वर्ग के मतदाता, 26678, 20-29 वर्ष आयु वर्ग के मतदाता 379665, 85-100 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 5887 तथा 100$ मतदाताओं की संख्या 147 एवं दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 13007 है। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि 18-आगरा (अ०जा०) में मतदेय स्थल व 19-फतेहपुरसीकरी में 1935 मतदेय स्थल बनाये गये हैं।
लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु 18-आगरा (अ०जा०) में 18 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 128 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 19-फतेहपुरसीकरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 40 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 236 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण से संबंधित मुख्य कोषाधिकारी के नेतृत्व में टीम तथा आयोग के निर्देशानुसार वीडियो निगरानी टीम एवं उडनदस्ता टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि मतदान टोलियों के प्रस्थान/वापसी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिये 18-आगरा (अ०जा०) हेतु नवीन कृषि उत्पादन मण्डी समिति, टूण्डला रोड, आगरा तथा 19-फतेहपुरसीकरी हेतु कृषि उत्पादन मण्डी समिति, खेरागढ़, आगरा प्रस्तावित की गई है।
चुनाव को सुचारू व शान्तिपूर्ण रूप से संचालित कराने हेतु क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, एमजी रोड, आगरा में एकीकृत कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है तथा निर्वाचन की घोषणा के बाद उक्त कन्ट्रोल रूम तत्काल सक्रिय व संचालित हो गया है, जिसका संचालन निर्वाचन की समाप्ति तक रहेगा। उक्त कन्ट्रोल रूम का टॉल फ्री नम्बर-0562-1950 रहेगा। प्रेस वार्ता में बताया गया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सन्दर्भ में आदर्श आचार संहिता के सुसंगत उपबन्ध निर्वाचन की घोषणा होते ही तत्काल लागू हो गये हैं। जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (11) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में उल्लिखित भ्रष्ट आचरण और आई०पी०सी० में चुनावों से जुड़े अपराधों से संबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, की धारा-123 के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण- 1-रिश्वतखोरी, 2- अनुचित प्रभव, 3- धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, या भाषा के आधार पर अपील, या धार्मिक या राष्ट्रीय प्रतीकों के उपयोग या अपील, 4- धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, या भाषा के आधार पर नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच दुष्मनी या घृणा की भावनाओं को बढावा देना। 5- किसी अभ्यर्थी या उसकी उम्मीदवारी के लिये व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के 5 संबंध में झूठे बयान का प्रकाषन 6-मतदाताओं के निःशुल्क परिवहन के लिये वाहनों की भर्ती या खरीद या ऐसे वाहन का उपयोग, 7- निर्धारित सीमा से अधिक चुनावी व्यय करना या प्राधिकृत करना, 8- सरकारी सेवकों की निर्दिष्ट श्रेणियों से सहायता प्राप्त करना, 9- बूथ कैप्चर करना। 10-चुनाव संबंधी पैम्पलेट, पोस्टरों आदि को मुद्रक/प्रकाशक के नाम और उनके पते के बिना छापना। 11-निर्वाचन के संचालन से संबंधित कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों द्वारा मतदान के लिये प्रभाव डालना एवं मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 200 मीटर के भीतर मत-याचना करना।
मतदान केन्द्र के अन्दर या उसके पास लाउडस्पीकरों आदि के प्रयोग सहित उच्छृंखंल आचरण करना और विघ्न डालना।, मतदान केन्द्र में दुराचरण करना या पीठासीन अधिकारी की वैध हिदायतों का पालन करने में असफल रहना। मतदाताओं को लाने और मतदान केन्द्रों से ले जाने के लिए वाहनों को अवैध रूप से किराये पर लेना या उपलब्ध कराना। मतदान केन्द्रों से मतपत्र अतिरिक्त किसी अन्य चीज को धोखे से डालना या मतपत्रों की अप्राधिकृत सप्लाई या किसी मतपत्र आदि को नष्ट करना, जो लोग उपरोक्त गैर कानूनी कार्यों में से किसी में लगे हुए पाये जायेंगे उन्हें कारावास या जुर्माना या दोनो हो सकते है। तीन महीने से तीन वर्ष तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है। धर्म, वंश, जाति और क्षेत्र के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन लगाना और स्टेटमेंट देना, उम्मीदवार के लिखित में प्राधिकार देने के बिना कोई निर्वाचन व्यय करना या प्राधिकृत करना। निर्वाचन व्ययों का लेखा रखने में असफल रहना। विभिन्न धर्मों, वंशों, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या उन्हें बढ़ाने के इरादे से कोई वक्तव्य देना, छापना या परिचालित करना। प्रतिरूपण अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर मत देना या एक बार से अधिक मतदान करना विधि विरूद्ध माना जायेगा तथा कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।