आगरालीक्स…. हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मॉल और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग शुल्क लेना गलत है, इसे लेकर आगरा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें पार्किंग शुल्क लिया जाए, या नहीं लिया जाए, इसे लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस मामले में स्थानीय प्रशासन आदेश जारी करेगा।
मॉल और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग में 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक पार्किंग शुल्क चार्ज किया जा रहा है, इसे लेकर आए दिन विवाद हो रहे हैं। ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद पार्किंग शुल्क को लेकर बहस छिड गई है। मॉल और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आने वाले लोगों के लिए पार्किंग अनिवार्य है लेकिन इसका शुल्क लोगों से नहीं लिया जाना चाहिए। इसके बाद भी मॉल और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग के ठेके उठा दिए गए हैं। इसे लेकर आए दिन टकराव होता है।
पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने की बैठक
पार्किंग शुल्क लिया जाना चाहिए या नहीं, इसे लेकर मंगलवार को पुलिस, प्रशासनिक, नगर निगम और एडीए के अधिकारियों ने बैठक की। इसमें पार्किंग शुल्क के नियमों पर विस्तार से चर्चा हुई। शहर में जगह जगह चल रहीं प्राइवेट पार्किंग को लेकर भी चर्चा की गई।
पार्किंग पर चलेगा डंडा
इस मामले में सभी विभागों की चर्चा के बाद पार्किंग को लेकर सख्त नियम बनाया जाएगा, इसके आधार पर कहां कहां पार्किंग शुल्क लिया जा सकता है, यह निर्धारित किया जाएगा। एसपी सिटी कुंवर अनुपम सिंह ने मीडिया से कहा कि न्यूज पेपर के माध्यम से पार्किंग शुल्क को लेकर आए कोर्ट के आदेश की जानकारी हुई है, इस मामले में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्लान तैयार किया जा रहा है।