Agra Loksabha Election 2024 : All shops related to water and other beverages have been exempted from closure#agra
आगरालीक्स …आगरा में भीषण गर्मी में होने जा रहे मतदान के लिए सात मई को जल एवं अन्य पेय पदार्थों से सम्बन्धित सभी दुकानों को बन्दी से छूट दी गई है,
उप श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने अवगत कराया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के तृतीय चरण हेतु निर्धारित मतदान दिवस दिनांक 07.05.2024 (मंगलवार) को मतदान किया जाना है।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के माध्यम से कर्मकारों को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ‘ख‘ में निहित प्राविधानानुसार जनपद के निजी या सार्वजनिक प्रतिठानों/दुकानों, औद्योगिक उपकरण या कारोबार/व्यवसाय तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
जनपद आगरा में प्राकृतिक रूप से जारी हीट-वेव एवं लू की आशंका के दृष्टिगत उक्त मतदान दिवस को जल एवं अन्य पेय पदार्थों से सम्बन्धित सभी दुकानों को बन्दी से छूट इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि सभी नियोजक अपने नियोजित कर्मकारों को मतदान हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान करेंगे।