आगरालीक्स…आगरा में 12000 वर्गमी. भूमि पर बन रही अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, भगवान टाकीज के पास अनाधिकृत निर्माण को भी एडीए ने किया सील
हरीपर्वत वार्ड द्वितीय के अन्तर्गत प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम द्वारा आज आलोक अग्रवाल, बीएम विराट रेजिडेन्सी, रूनकता नेशनल हाईवे, एनएच–2, आगरा द्वारा खसरा संख्या – 1809 अ व ब मौजा रूनकता, की लगभग 12000 वर्गमी0 भूमि पर विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के अन्तर्गत ध्वस्त कर दिया गया।
इसके अलावा वीना नीलम, सौरभ नीलम द्वारा एसआरके मॉल के सामने, नगला पदी, वार्ड, हरीपर्वत – 2, आगरा पर भूखण्ड पर बिना स्वीकृति किये जा रहे अनाधिकृत निर्माण को प्राधिकरण के सचल दस्ता द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28 (1) के अन्तर्गत आंशिक रूप से सीलबन्द कर दिया गया ।