आगरालीक्स…अगर आपका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है, या कोई गलती है तो आगरा में कल 17 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे बीएलओ. नाम जुड़वाने और सुधार के लिए प्राप्त करेंगे आवेदन…12 नवंबर को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची
जिलाधिकारी आगरा मनीष बंसल ने शुक्रवार को एक जनवरी 2027 के आधार पर फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-कार्यक्रम (एसएसआर) तथा मतदेय स्थलों का सम्भाजन के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में मतदाता सूची को अद्यतन बनाने, पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने, महिला एवं युवा मतदाताओं का पंजीकरण बढ़ाने, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग मतदाताओं की जांच करने तथा मतदाताओं की सुविधा के लिए नए मतदान केंद्र बनाने की तैयारियों की समीक्षा की गई.जिलाधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय में कार्य पूरा करें. मतदाता सूची में सभी पात्र नागरिकों के नाम शामिल कराने, गलत प्रविष्टियों को ठीक करने तथा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए.
17 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मिलेंगे बीएलओ
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि 17 अक्टूबर 2026 को जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) उपस्थित रहेंगे. वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटवाने एवं विवरण में सुधार कराने के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे तथा पात्र नागरिकों को आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी देंगे. उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त कर उनकी अद्यतन सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा, ताकि बीएलओ एवं बीएलए के बीच समन्वय से मतदाता सूची की जांच और सुधार का कार्य सुचारु रूप से किया जा सके.
1200 से अधिक मतदाता होने पर बनेगा नया मतदान केंद्र
बैठक में नए मतदान केंद्र बनाने के संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी मतदान केंद्रों का मौके पर निरीक्षण किया जाए. 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों की समीक्षा करते हुए नई विकसित कॉलोनियों, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एवं ऐसे आवासीय परिसरों में नए मतदान केंद्र बनाने की संभावनाएं देखी जाएं, जहां मतदाताओं की संख्या अधिक है. इसके लिए उपयुक्त भवनों की पहचान कर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाए और उनके सुझाव लेकर प्रस्ताव तैयार किए जाएं. उन्होंने कहा कि सामान्यतः एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की व्यवस्था रखी जाए. मतदान केंद्र इस प्रकार बनाए जाएं कि लोगों को मतदान करने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े. किसी परिवार के सदस्यों को अनावश्यक रूप से अलग-अलग मतदान केंद्रों पर न भेजा जाए. मतदान केंद्र संबंधित विधानसभा क्षेत्र में ही बनाया जाए तथा जहां संभव हो, भूतल पर स्थित उपयुक्त भवनों का चयन किया जाए. जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों का मौके पर निरीक्षण करने, नए मतदान केंद्रों के लिए भवनों की पहचान करने तथा प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही 16 से 18 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएगी. 19 अक्टूबर 2026 को मतदान केंद्रों की प्रारंभिक सूची प्रकाशित कर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाएगी.
4 जनवरी को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
अपर जिलाधिकारी (नगर) यमुनाधर चैहान ने बताया कि 01 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-कार्यक्रम के अंतर्गत 12 नवंबर 2026 को एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक नाम जोड़ने, नाम हटाने एवं विवरण में सुधार से संबंधित दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी. इनका निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा तथा 04 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 तथा नाम या अन्य विवरण में सुधार कराने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। संबंधित अधिकारी प्राप्त आवेदनों की जांच कर समय से उनका निस्तारण सुनिश्चित करें.
युवा मतदाता इन तिथियों पर कर सकते हैं आवेदन
उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को चार अर्हता तिथियां निर्धारित हैं. इन तिथियों पर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवा मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं. आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए 01 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं. अन्य निर्धारित तिथियों पर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी पहले से आवेदन कर सकते हैं. उनके आवेदनों पर संबंधित अर्हता तिथि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.