Agra News : New Rules for pet in Agra, Rs 100 to 500 registration charge #agra
आगरालीक्स..( दो मिनट में पूरी खबर).. आगरा में डॉगी, बिल्ली, खरगोश पालने के लिए सख्त नियम बना, शुल्क भी देना होगा, खुला नहीं छोड़ सकेंगे। निजी जमीन पर सार्वजनिक पार्किंग को मंजूरी.
नगर निगम की 21 वीं कार्यकारिणी की बैठक में कई निर्णय लिए गए। इसमें श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवरों से जुड़ी उपविधि 2022 का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके तहत आगरा नगर निगम सीमा के अंतर्गत अपने भवन सहित किसी अन्य जगह पर शौक, सुरक्षा या अन्य किसी कारण से डॉगी, बिल्ली, खरगोश सहित छोटू जानवरों को पालने पर पंजीकरण कराना होगा और शुल्क भी देना होगा।
ये निर्धारित किया गया शुल्क
भारतीय नस्ल का डॉगी, 100 रुपये
विदेशी नस्ल का डॉगी 500 रुपये
खरगोश, बिल्ली सहित छोटे जानवर 100 रुपये
पंजीकरण शुल्क एक साल के लिए मान्य होगा, हर साल नवीनीकरण भी कराना होगा
पालतू जानवरों के लिए बनाए गए नियम
घर में डॉगी सहित पालतू जानवर रखने पर ध्यान रखना होगा कि गली, सड़क, पार्क या सड़क के आस पास खुला नहीं छोड़ेंगे
जानवर को इस तरह से बांधेंगे कि किसी को परेशानी न हो
पालतू जानवर है तो घर की हर रोज सफाई और कीटनाशक की दवाई का छिड़काव भी करना होगा
जानवर की गर्दन में मजबूत पटटा बांधना होगा
निजी जमीन पर सार्वजनिक पार्किंग को मंजूरी
इसके साथ ही नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में निजी जमीन पर सार्वजनिक पार्किंग की मंजूरी दे दी गई। इसके लिए एक नियमावली भी तैयार की गई है। पार्किंग में पानी, शौचालय की सुविधा विकसित करनी होगी और नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क ले सकेंगे।