आगरालीक्स…आगरा में एक लाख से अधिक लोगों पर 10 हजार रुपये से अधिक का हाउस टैक्स बकाया. इस तारीख तक कर दें जमा, नहीं तो पहले नोटिस और फिर होगी कुर्की
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बकायेदारों के प्रति सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिये हैं। दस हजार रुपये से अधिक के सभी हाउस टैक्स बकायेदारों को बिल जारी करने को कहा गया हैं। अभी तक ऐसे चौबीस हजार से अधिक लोगों को बिल जारी किये जा चुके हैं जबकि 78 हजार से अधिक लोगों को बिल जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। निगम के रिकार्ड के अनुसार 1,0,27,93 लोगों पर दस हजार रुपये से अधिक का टैक्स बकाया चल रहा है।
नगर निगम की आय को बढाने के लिए नगर आयुक्त ने अधिकारियों को बकायेदारों के खिलाफ अभियान चला कर वसूली करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने साफ कहा है कि दस हजार रुपये से अधिक के गृहकर के जो भी बकायेदार हैं उन सभी को 31 अगस्त तक बिल जारी कर दिये जाएं। बिल जारी होने के उपरांत भी अगर नियत तिथि तक बिल जमा नहीं कराया जाता है तो पहले नोटिस और उसके बाद नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की जाए।
गृहकर बकायेदारों को 30 सितंबर तक दी जा रही 10 प्रतिशत की छूट
नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में पिछले दिनों मुहर लगने के बाद गृहकर बकायेदारों को 30 सितंबर 2024 तक दस प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। नगर निगम पार्षदों के द्वारा लंबे समय से वित्तीय वर्ष 24-25 के गृहकर बकायेदारों को छूट देने की मांग की जा रही थी। पिछले दिनों हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में इसके प्रस्ताव पर मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने अपनी मुहर लगाई थी।
बीते साल एक लाख ने ही कराया था हाउस टैक्स जमा
अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि पिछले साल नगर निगम द्वारा कराये गये सर्वे में नगर निगम सीमा में सवा तीन लाख घर और सम्पत्तियों की पहचान की गयी थी। इनमें से साल 2023-24 के दौरान सिर्फ एक लाख लोगों के द्वारा ही कर जमा कराया गया था। सवा लाख के करीब सम्पत्तियां ऐसी थीं जिन्होंने कर जमा ही नहीं कराया था।। इसी प्रकार साल 2022-23 में नगर निगम को 86 हजार कर दाताओं ने ही टैक्स अदा किया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में करदाताओं की संख्या बढ़कर एक लाख से अधिक हो गयी है।