आगरालीक्स…आगरा में अब कुत्ते, बिल्ली पालने पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य. नगर निगम ने प्रस्ताव किया पास. जानिए किस जानवर पर कितने रुपये का रजिस्ट्रेशन
आगरा नगर निगम की ओर से अब कुत्ते, बिल्ली सहित छोटे पालतू जानवर पालने पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. बुधवार को नगर निगम सदर में इसका प्रस्ताव पास कर दिया गया है. यदि आप भी कोई कुत्ता पालते हैं तो इसके लिए नगर निगम से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. यही नहीं कुत्ते को रखने का लाइसेंस बनवाना भी जरूरी है. ये बहुत कम लोग ही जरूरी समझते हैं लेकिन ऐसे लोगों के लिए अब लाइसेंस बनवाना महत्वपूर्ण कर दिया गया है. यदि कुत्ते का लाइसेंस नहीं लेते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना तक भरना पड़ सकता है.
पालतू श्वानों के वार्षिक रजिस्ट्रेशन का ये होगा चार्ज
भारतीय नस्ल के श्वान पर 100 रूपया प्रति श्वान
विदेशी नस्ल के श्वान पर 500 रूपये प्रति श्वान
अन्य छोटे पालतू जानवर जैसे बिल्ली, खरगोश आदि पर 100 रूपये प्रति जानवर
यह रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च अर्थात एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा.
कैसा होगा पालतू जानवरों का स्थान
श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर स्वामी अपने श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवरों को स्वच्छ स्थान पर रखेगा. इसके लिए उचित स्थान की व्यवस्था करनी होगी. इसके अलावा जिस जगह यह जानवर रहेंगे वह स्थान रोजाना कीटनाशक से साफ किया जाएगा. इसके अलावा निश्चित समय पर जानवरों के नियमित रूप से आवश्यक टीकाकरण भी कराना होगा.
श्वान एवं अन्य छोटे जानवर की मृत्यु हो जाने पर संबंधित स्वामी मृत जानवर के शरीर के निस्तारण के लिए नगर निगम आगरा से परामर्श कर सकता है अथवा स्वयं भी नियमानुसार निस्तारण कर सकता है. कोई भी अपने पालतू जानवर की मौत हो जाने पर उसके शव को खुले अथवा कूड़ेदान में नहीं फेंकेगा.