आगरालीक्स…आगरा में पांच जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है। धरना, झांकी, जुलूस पर रोक, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। एडीएम सिटी अंजनी कुमार ने आदेश किए जारी।

आगरा में धारा 144 पांच जून तक लगा दी गई है। एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह का कहना है कि इस अवधि में प्रतिबंधित क्रियाकलापों को करने पर सख्त कारवाई की जाएगी।
ये नहीं कर सकते
धारा 144 लागू होने पर जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो। पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे। किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, कोई झांकी, जुलूस आदि के लिए अनुमति लेनी होगी।
-कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
-कोई भी व्यक्ति, किसी स्थान पर ईंट, पत्थर, रोड़ा, सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नहीं करेगा।
-कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्चा/पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित करायेगा न ही वितरित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक जातिगत विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो।
-कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।
सांकेतिक फोटो