आगरालीक्स…जिला जज आगरा के न्यायालय से स्टेडियम के पॉर्किंग ठेका विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा।
15 साल पहले स्टेडियम में हुई थी वारदात
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक चार अप्रैल 2008 को पुष्पेंद्र सिंह सेंगर का भाई मानवेंद्र सिंह के साथ पार्किंग ठेका लेने को एकलव्य स्टेडियम गए थे। वहां पर पूर्व ठेकेदार ग्यासुद्दीन उसका भाई बाबा बॉबी, लाला, गोल्डी अपने 40-45 लोगों के साथ मौजूद थे।
दो भाइयों पर किया था हमला, एक की हत्या
आरोपितों ने मानवेंद्र और पुष्पेंद्र को ठेका लेने से मना किया। दोनों भाइयों ने इसका विरोध किया तो कहासुनी हो गई। उक्त लोगों ने दोनों भाइयों पर हमला कर पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। इस बीच ग्यासुद्दीन ने मानवेंद्र को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। लोगों के आने पर हमलावर भाग गए।
पुष्पेंद्र की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा
पुलिस ने पुष्पेंद्र की तहरीर पर अभियोग दर्ज किया था। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मामले में आरोपित लाला उर्फ इरशाद, बाबा, बाबी निवासी सदर, गोल्डी उर्फ नवजोत सिंह निवासी सेक्टर 11 आवास विकास कालोनी के विरुद्ध अभियोग में विचारण हुआ। वादी समेत छह गवाह अदालत में पेश किए।
जिजा जज ने सुनाई सजा और जुर्माना
जिला जज विवेक कुमार संगल ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों इरशाद, बॉबी और नवजोत उर्फ गोल्डी को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही 54 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
मुख्य आरोपी का नाम विवेचना से निकाल दिया था
इस मामले में मुख्य आरोपी ग्यासउद्दीन औरउ सके भाई बाबा का नाम विवेचना के दौरान निकाल दिए गए थे लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसके बाद इनकी फाइल अलग कर दी गई थी, जिसमें से ग्यासुद्दीन की कोरोना काल में मौत हो चुकी है।