आगरालीक्स…आगरा में शुरु हुआ वीकेंड लाॅकडाउन. डीएम ने वीकेंड लाॅकडाउन और नाइट कफ्र्यू को लेकर जारी की गाइडलाइंस
आगरा में शुक्रवार रात 8 बजे से वीकेंड लाॅकडाउन शुरू हो गया. ये वीकेंड लाॅकडाउन सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा. इस दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने वालों पर पाबंदी बरती जाएगी तो वहीं जरूरी काम से निकलने वालों के जरूरी काम को भी देखा जाएगा. शुक्रवार को वीकेंड लाॅकडाउन लागू होने से पहले डीएम ने जरूरी गाइडलाइंस जारी की है.
- दिनांक 23 अप्रैल 2021 से प्रत्येक शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक बंदी रहेगी.
- सप्ताह में प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के दिनों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजते तक नाइट कोरोना कफ्र्यू प्रभावी रहेगा.
- वृहद औद्योगिक इकाइयों/सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों के संचालन की अनुमति होगी. यदि कोई भी व्यक्ति इन इकाइयों के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी अनुमति पत्र या औद्योगिक इकाइयों द्वारा जारी पचियर पत्र दिखाकर इन इकाइयों के कार्य हेतु जाने की छूट रहेगी.
- 4. इस अवधि में शासन के पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड 19 प्रोटोकाॅल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शादी के समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क/सेनेटाइजर और सामाजिक दूरी के उपयोग एवं कोविड 19 प्रोटोकोल के अनुसार अन्य सावधानियांे के साथ में पूर्व से निर्धारित विवाह कार्यक्रम के अनुमति होगी. कफ्र्यू के दौरान विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सदस्य/आवश्यक व्यवस्थाओं में लगे व्यक्तियों के आवागमन के लिए शादी का मूल निमंत्रण कार्ड ‘‘पास’’ के रूप में अनुमन्य होगा.
- ई-काॅमर्स कंपनियों एवं होम डिलीवरी करने वाली सभी कंपनियों को उक्त नाइट कोरोना कफ्र्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए उनके आईडी कार्ड के आधार पर आने-जाने की छूट रहेगी.
- उपरोक्त बंदी एवं नाइट कोरोना कफ्र्यू के दौरान दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं दूध/फल/सब्जी/अखबार/दवाओं एवं चिकित्सा सेवाओं से संबंधित निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी.