आगरालीक्स ….आगरा के डॉ. मारिया रेजीडेंशियल एकेडमी ने छात्र की चार हजार रुपये जमानत राशि नहीं लौटाई, अब छात्र को देना पड़ा 40 हजार का चेक। जानें अपने अधिकार।
आगरा के रहने वाले उदय प्रकाश कुलश्रेष्ठ ने बेटे उत्कर्ष का आठ जनवरी 1992 को डॉ. मारिया रेजीडेंशियल एकेडमी, दहतोरा में एडमिशन कराया, प्रवेश के लिए अलग अलग मद में 20 हजार रुपये जमा कराए। इसमें चार हजार रुपये की जमानत राशि भी थी, जो सत्र पूरा होने पर वापस की जानी थी। आठ अप्रैल 1994 को सत्र समाप्त होने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र देकर चार हजार रुपये की जमानत राशि वापस करने के लिए कहा लेकिन प्रबंधन ने जमानत राशि वापस नहीं की।
उपभोक्ता आयोजन की ली मदद
इस मामले में उदय प्रकाश कुलश्रेष्ठ ने उपभोक्ता आयोग में वाद प्रस्तुत किया, तत्कालीन आयोग के अध्यक्ष ने नौ अक्टूबर 19963 को 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ चार हजार रुपये जमानत राशि लौटाने के नर्देश दिए, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने जमानत राशि नहीं लौटाई। अब स्कूल प्रबंधन ने उपभोक्ता आयोग प्रथम के यहां 40210रुपये का चेक जमा कराया है, उपभोक्ता आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने उदय प्रकाश कुलश्रेष्ठ को चेक देने के आदेश दिए हैं।