आगरालीक्स.. आगरा आईएमए के अध्यक्ष, रवि हॉस्पिटल के संचालक डॉ रवि पचौरी और उनकी पत्नी डॉ रजनी पचौरी के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर 21 जनवरी को तलब किया है। गैर इरादतन हत्या और धोखाधडी के मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई थी, कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया है।
यह है मामला
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इटावा के मानिकपुर निवासी सतीश चंद्र ने थाना हरीपर्वत में 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था, आरोप लगाए थे कि उनकी पत्नी विनीता कुमारी को शादी के लंबे समय बाद भी बच्चा नहीं हुआ, उन्होंने डॉ रजनी पचौरी के अस्पताल में आईवीएफ से जून 2015 में इलाज शुरू कराया, इलाज से गर्भधारण हो गया और डाक्टर ने बताया कि विनीता के गर्भ में जुडवा बच्चे हैं। साल 2016 में जुडवा बच्चों की गर्भावस्था के दौरान मौत हो गई, डाक्टर के कहने पर पत्नी का दोबारा इलाज कराया, डा रजनी पचौरी ने नवंबर 2018 में पत्नी के दोबारा जुडवा बच्चे बताए, एक बच्चे को कमजोर और अविकसित बताकर कहा कि उसे गर्भ में नष्ट करना पडेगा।
जुडवा बच्चों के साथ पत्नी की भी मौत
5 अप्रैल 2019 को पत्नी की तबीयत खराब हो गई, आरोप है कि डाक्टर ने गर्भ के दोनों बच्चे नष्ट कर दिए, इसके बाद पत्नी विनीता की भी मौत हो गई।
लगाए गंभीर आरोप
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीडित ने पुलिस की पफाइनल रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर को बचाने के लिए विवेचक ने गलत आख्या प्रस्तुत की, गबाह के बयान भी दर्ज नहीं किए।