आगरालीक्स…विधायक निधि पांच करोड़ रुपये हो गई है। आपके जनप्रतिनिधि ऐतिहासिक व पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार सहित जानें किस-किस मद में खर्च कर सकते हैं पैसा..
विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांत में संशोधन को भी मंजूरी

कैबिनेट ने विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांत में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत अब विधायक और विधान परिषद सदस्य विधायक निधि से संयुक्त रूप से किसी परियोजना का चयन कर सकेंगे।
25 लाख से अधिक इन्हें दे सकेंगे
25 लाख रुपये से अधिक की राशि कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स या सभागार सहित अन्य अवस्थापना परियोजना के लिए दे सकेंगे।
शिक्षण संस्था के भवनों के निर्माण में भी खर्च
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक विधानमंडल के सदस्य विधायक निधि से शिक्षण संस्था के भवनों का निर्माण, सेफगार्ड्स के साथ प्रधानाचार्य, प्रबंधक के माध्यम से भी करा सकेंगे। राजकीय, अनुदान प्राप्त या मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेजों में आवश्यक फर्नीचर, पुस्तकों, कम्प्यूटर खरीद की व्यवस्था से अनुदान शब्द को हटाया गया है।
उन्होंने बताया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप तैयार करने और स्वीकृति के बाद अधिकतम तीन माह के विलंब शुरू कराना होगा।
विधायक निधि से यह कार्य हो सकेंगे
विधायक निधि से विद्यालयों में आधारभूत संरचना का निर्माण, सामुदायिक भवन, पंचायत घर, बारात घर का निर्माण, ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण, सौर ऊर्जा संयत्र की स्थापना, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों के जीर्णोंद्धार के लिए भी राशि दे सकेंगे।