आगरालीक्स ..आगरा में जिम खोलने और रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की अनुमति, डीएम प्रभु एन सिंह ने बफर जोन के आदेशों को संशोधित करते हुए आगरा में में अब रेस्टोरेंट में डाइनिंग इन की सुविधा एवं जिम प्रारंभ कराए जाने की अनुमति होगी। इस दौरान संचालकों को कोविड के सुरक्षा मानक (मास्क/सोशल डिस्टेंसिंग) का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा।
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मार्च से बंद हैं जिम और रेस्टोरेंट
आगरा में मार्च से जिम बंद हैं, वहीं रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की ही सुविधा है। अभी इन्हें खोला नहीं गया है। अनलॉक 3 में देश भर में कोविड के मानकों को पूरा करते हुए जिम खोलने की अनुमति दी गई थी लेकिन आगरा में जिम खोलने और रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं दी गई थी।
जिम और रेस्टोरेंट के लिए मानक
मास्क अनिवार्य होगा, जिम में एन 95 मास्क का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
नियमित सैनेटाइज करना होगा
कोरोना के केस मिलने पर जिम और रेस्टोरेंट को बंद करा दिया जाएगा