अलीगढ़लीक्स… हाथरस कांड को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से बाहर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच पूरी होने के बाद सुनवाई राज्य से बाहर करने पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ही करे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में तुरंत ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपनी नजर बनाए हुए है।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की जरूरत नहीं
सुनवाई के दौरान यूपी सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, जिसमें प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि पीड़िता के परिवार, केस से जुड़े गवाहों को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है। हलफनामें में केस ट्रांसफर की मांग भी की गई। यद्यपि अदालत ने यह भी कहा कि जांच की निगरानी हाईकोर्ट कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से निगरानी की कोई जरूरत नहीं है।
यह था मामला
ज्ञातव्य है कि गत 14 सितंबर को हाथऱस के चंदपा के एक गांव में दलित युवती की कथित गैंगरेप के बाद हत्या का प्रयास किया था, जिसकी 29 सितंबर को दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा युवती के शव को गांव में लाकर रात में ही गुपुचुप अंतिम संस्कार करने से काफी विवाद हुआ था। इसके बाद मामला पहले हाईकोर्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंच था।