आगरालीक्स… केंद्र सरकार के आदेश पर ब्लॉक किए जा रहे ट्विटर एकाउंट पर कंपनी ने कहा सरकार ब्लॉकिंग आदेश देती रही तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। हमें भी यूजर्स को बताना होगा कि उनका एकाउंट क्यों ब्लॉक किया गया।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा ट्विटर एकाउंट ब्लॉक करने के लिए दिए जा रहे आदेश के मामले में मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें ट्विटर कंपनी का पक्ष रखते हुए उनके वकील ने कहा कि सरकार ने यह तक नहीं बताया कि कुछ खास खातों को क्यों ब्लॉक करवाना चाहती है। इस तरह से पूरा धंधा चौपट हो जाएगा।

यह कहता है आईटी नियम 2009
आईटी नियम 2009 के अनुसार, अकाउंट बंद करने पर यूजर्स को कारण भी बताना होगा। ट्विटर को अकाउंट यूजर्स को बताना होगा कि उनके अकाउंट को क्यों बद किया गया। यूजर्स के प्रति जवाबदेही खत्म नहीं होती है।
बंद कमरे में सुनवाई का निवेदन
इस मामले में केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से निवेदन किया है कि अदालती कार्रवाई बंद करने में होनी चाहिए। इससे सुनवाई सार्वजनिक नहीं होगी और जो पक्ष मामले ससे संबंधित नहीं हैं उन्हें सुनवाई में नहीं आने दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस निवेदन पर विचार करने की बात कही है।