आगरालीक्स… नीट यूजी 2024 की काउंसिलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार कर दिया है, आठ जुलाई को अगली सुनवाई होगी और जुलाई में नीट की काउंसिलिंग होनी है।
सुप्रीम कोर्ट में शिवांगी शर्मा और अन्य नौ लोगों ने याचिका दाखिल कर नीट यूजी की परीक्षा को रद करने की मांग की थी, नेशनल टेस्टिंग अर्थारिटी ने नीट यूजी 2024 की परीक्षा आयोजित की थी और शिडयूल से 10 दिन पहले चार जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने थे उस दिन रिजल्ट घोषित कर दिया था, एनटीए ने कुछ अभ्यर्थियों को ग्रेस माक्र्स भी दिए गए इस पर भी सवाल उठाया गया।
67 टॉपर्स से नीट यूजी पर सवाल
नीट यूजी का रिजल्ट पांच मई को घोषित किया गया, 67 अभ्यर्थियों के टॉप करने पर नीट यूजी पर सवाल उठने लगे और शिकायत की गई। इसके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नीट यूजी का पेपर 5 मई को हुआ था और पेपर के बाद से ही पेपर लीक होने के आरोप लग रहे थे।
स्पेशल बेंच ने परीक्षा रद की याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुददीन अमानुल्लाह की स्पेशल बेंच ने सुनवाई करते हुए यह मााना है कि परीक्षा परिणाम प्रभावित हुए हैं, इसे लेकर एनटीए और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मगर, परीक्षा रद करने और काउंसिलिंग पर रोक से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।