नईदिल्लीलीक्स.. सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इनकार। केंद्र और एनटीए से मांगा जवाब।
स्टूडेंड शिवांगी मिश्रा सहित नौ ने डाली थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और नौ अन्य विद्यार्थियों ने रिजल्ट की घोषणा से पहले एक जून को याचिका दायर की थी, जिसमें बिहार और राजस्थान के परीक्षा केंद्रोंपर गलत प्रश्नपत्र बांटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत कीगई थी और परीक्षा को रद्द कर एसआईटी जांच की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- विश्वसनीयता प्रभावित हुई
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन की वेकेशनल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए से कहा है कि नीटयूजी की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, हमें इसका जवाब चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी।