UP News : Pending Vehicle Challan from December 2016 to 2021 cancelled #UP
आगरालीक्स ….आगरा में आपके वाहन का दो साल पहले ई चालान हुआ है, परेशान न हों, उसे निरस्त कर दिया है, पोर्टल से भी डिलीट किया जाएगा। जानें कब से कब तक के चालान किए गए निरस्त।
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से पुराने लंबित चालान को निरस्त करने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने आगरा सहित सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक न्यायालय में उपशमित वादों की सूची प्राप्त कर ई चालान पोर्टल से डिलीट की जाए।
पांच साल के चालान किए गए निरस्त
इस नई व्यवस्था के तहत 2016 से 2021 तक जितने भी चालान हुए हैं उन्हें निरस्त कर दिया गया है। चालान को ई पोर्टल से भी हटाया जाएगा। इससे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। सभी तरह के वाहनों के चालान निरस्त किए गए हैं।