आगरालीक्स(24 July Agra News)। आगरा में लोग लोन लेकर व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं। मकान बनवाना चाह रहे हैं। वाहन भी खरीदना है लेकिन लोन मिलने में ये पेंच फंस गया है।
50 हजार लोग परेशान
कोरोना काल में लोग पहले से ही परेशान हैं। ऐसे में कई लोग अब अपना रोजगार शुरू करना चाह रहे हैं। शासन की कई योजनाओं को लेते हुए किसी को मकान खरीदना है। कोई नई कार खरीदना चाहता है। लेकिन इन सब पर ग्रहण लगा हुआ है। आगरा में इन दिनों लोन के लिए आवेदन करने वाले लोग परेशान हैं। उन्होंने लोन के लिए बैंकों में आवेदन किया, पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत सभी जरूरी कागजात लगाए। बैंक भी लोन देने को तैयार हो गई लेकिन जब बैंक ने इनकम टैक्स रिटर्न की पुरानी तीन साल की कॉपी मांगी तो वे परेशान हो उठे। सब कुछ डिजिटल होने के कारण ये कॉपी इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर ही हैं। एक अनुमान के अनुसार, करीब 50 हजार लोग लोन के लिए परेशान हैं।
नहीं चल रहा नया पोर्टल
सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि इस बार लोन लेने में परेशानी बैंक के कारण नहीं है। बल्कि इनकम टैक्स के नए पोर्टल के कारण है। इनकम टैक्स का नया पोर्टल सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि सात जून को इनकम टैक्स का नया पोर्टल लांच हुआ था। इसके बाद से ही दिक्कतें शुरू हो गई।
पुराने रिटर्न नहीं मिल रहे
सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि इनकम टैक्स की साइट पर ही करदाता का करदाता का पुराना विवरण रहता है। ऐसे में नया पोर्टल लांच होने पर उनके पुराने रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से लोन लेने के लिए उनकी पूरी फाइल तैयार नहीं हो पा रही है।
बैंक भी नहीं पा रही मदद
ऐसे में लोन आवेदक परेशान हैं। बैंक भी चाहकर उनकी कुछ मदद नहीं पा रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि नियमानुसार बैंक को पुराने तीन साल के रिटर्न चाहिए। ऐस में बैंक बिना पुराने रिटर्न के फाइल को प्रोसेस करने को तैयार नहीं है। इन कारणों से लोग नए प्रोजेक्ट के लिए जरूरी औपचारिकताएं नहीं कर पा रहे।
सात जून को हुआ था लांच
सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि यह पोर्टल सात जून को लांच हुआ था। तब दावा किया गया था कि यह करदाताओं के लिए काफी सुगम रहेगा। करदाताओं को भी काफी राहत की उम्मीद थी। लेकिन पोर्टल से पुराना विवरण ही नहीं मिल पा रहा। ऐेसे में विभागीय कार्य डाटा के उपलब्ध न होने के कारण अटक गए हैं।
ओटीपी तक जनरेट करने में परेशानी
सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि नई साइट इतनी धीमी है कि उस पर रिटर्न फाइलिंग जैसे कार्य भी नहीं हो रहे हैं। जिन करदाताओं को अपने केस के लिए अपील करनी है, वे भी साइट के सुचारू होने का इंतजार कर रहे हैं। जिन नोटिसों का जवाब करदाताओं को देना है, उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ओटीपी जेनरेट नहीं हो रहा।