आगरालीक्स …..आगरा में इंटरसिटी एक्सप्रेस में आर्मी अधिकारी की पत्नी से छेड़खानी के आरोप में दो लोको पायलट दोषी, सजा के साथ लगाया जुर्माना।
यह मामला 10 साल पुराना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 2012 में आगरा में तैनात सैन्य अधिकारी की पत्नी आगरा दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस की रिजर्वेशन बोगी से यात्रा कर रहीं थी। उनके द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, आगरा कैंट स्टेशन पर तैनात असिस्टेंट लोको पायलट विजय कुमार मीणा, राजकुमार, धर्मसिंह और रामदास भी ट्रेन में चढ़ गए। उन्होंने खुद को रेलवे कर्मचारी बताया और कोच में बैठ गए, उन्होंने सैन्य अधिकारी की पत्नी के साथ छेड़खानी की थी, इस घटना के बाद आगरा कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस प्रकरण की जांच अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे सुमित चौधरी ने सजा सुनाई है।

दो दोषमुक्त किए गए
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे सुमित चौधरी ने विजय मीणा और राजकुमार को दोषी मानते हुए धारा 354 के तहत विजय मीणा को नौ महीने की कैद और पांच हजार का जुर्माना, जुर्माना जमा न करने पर एक महीने की अतिरिक्त कारावास दिए जाने के आदेश दिए हैं। जबकि राजकुमार और विजय दोनों को धारा 323 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना और 504 धमकी देना का दोषी मानते हुए तीन महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि अन्य आरोपी धर्म सिंह व रामदास को दोषमुक्त कर दिया गया।