आगरालीक्स…आगरा में अब पीओएस मशीन से होगी शराब और बीयर की बिक्री. सभी दुकानों पर सीसीटीवी भी लगेंगे. आदेश जारी. पढ़े पीओएस मशीन के बारे में…
आगरा में अब शराब और बीयर की बिक्री पीओएस मशीन से स्कैन करने के बाद ही की जा सकेगी. इसके लिए सरकार की ओर से सभी दुकानदारों को मशीन उपलब्ध कराई जा रही है. इसी के माध्यम से दुकान पर आने वाली शराब और बीयर की बिक्री होगी. इसके बाद सभी अधिकारी खरीद फरोख्त पर आनलाइन नजर रख सकेंगे. इसके अलावा सभी दुकानों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया जा रहा है. मंगलवार को आबकारी एवं मद्य निषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने सर्किट हाउस में आगरा व अलीगढ़ मंडल के आबकारी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में आगरा जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त् जैनेन्द्र उपाध्याय, उप आबकारी आयुक्त आगरा प्रभार दिनेश सिंह, उप आबकारी आयुक्त अलीगढ़ प्रभार विजय कुमार सिंह, दोनों प्रभारों के समस्त आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन/जनपद एवं सहायक आबकारी आयुक्त आसवानी उपस्थित रहे.

मंत्री द्वारा दोनों प्रभारों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सरकार की मंशानुरूप माह जुलाई 2022 में एवं माह जुलाई 2022 तक निर्धारित लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाए. प्रवर्तन कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए. इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद में संचालित हो रही दुकानों पर शत—प्रतिशत सीसीटीवी कैमरों को संचालित किए जाने और दुकानों पर पीओएस मशीन के माध्यम से स्कैन कराकर ही मदिरा की बिक्री किए जाएं. उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक बीयर की शत प्रतिशत दुकानों से पीओएस मशीन के माध्यम से ही बिक्री हो. इसके अलावा उन्होंने दोनों प्रभार में अधिकारिक होम बार लाइसेंस/रेस्टोरेंट बार लाइसेंस/बार लाइसेंस/ माइक्रो ब्रिवरीज निर्गत किए जाने के निर्देश दिए.
दुकान पर स्टॉक और बिक्री का आनलाइन रहेगा रिकॉर्ड
शासन द्वारा आबकारी नीति में बदलाव किया गया है जिसके तहत दुकान पर पहुंचने वाली शराब पीओएस मशीन से स्कैन होगी. इसके बाद दुकान से बिकने वाली शराब और बीयर भी शौकीन लोगों को इसी मशीन से स्कैन करने के बाद दी जाएगी. इससे सेल्समैन को भी फायदा होगा. उसे कागजी लिखापढ़ी करने से काफी निजात मिलेगी जबकि अधिकारियों को दुकान स्टॉक एवं बिक्री और अवशेष जानने के लिए भागदौड़ नहीं करनी होगी. शराब और बीयर की दुकानों पर सरकार इस समय निशुल्क मशीन मुहैया करा रही है. इसके लिए दुकानदारों से शपथ पत्रभी लिया जा रहा है. बिना मशीन के शराब और बीयर बिक्री अवैध मानी जाएगी.